नयी दिल्ली।
आयकर विभाग ने संशोधित बेनामी कानून के प्रवर्तन के बाद डेढ़ साल में 4,300 करोड़ रुपए मूल्य की 1,500 बेनामी संपत्तियां कुर्क की हैं। जयपुर, मुम्बई और भोपाल इस सूची में शीर्ष पर हैं और इनमें से प्रत्येक शहर में 200 परिसंपत्तियां कुर्क की गई हैं।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पटना में 30 और लखनऊ में 50 परिसंपत्तियां कुर्क की गई हैं, वहीं कोलकाता, चंडीगढ़ और हैदराबाद में यह आंकड़ा क्रमशरू 144, 110 और 100 का है। एक अधिकारी के मुताबिक संशोधित कानून के प्रवर्तन के बाद से ही विभाग ने बेनामी लेन-देन को चिन्हित करने की दिशा में काम किया है। करीब 1,500 से अधिक परिसंपत्तियां अब तक कुर्क की जा चुकी हैं। कई अन्य लोग निगरानी में हैं और जांच तथा सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसके दायरे में सोने के कारोबारी, बैंकर, हवाला कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राजनेता भी हैं।
जल्दी कार्रवाई चाहता है विभाग
इतनी बड़ी तादाद में मामले सामने आने के चलते विभाग ने बेनामी परिसंपत्ति लेन-देन अधिनियम के अधीन फास्ट ट्रैक आधार पर एक प्राधिकार का गठन किया है ताकि आदेश तेजी से पारित किए जा सकें। फिलहाल बेनामी मामलों से जुड़े निर्णय धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकार करता है। परिसंपत्ति कुर्क करने के एक साल के भीतर आदेश जारी करना होता है, नहीं तो वह स्वतरू खारिज हो जाता है।
कहां कितनी कुर्क की गई सम्पत्तियां
शहर कुर्क सम्पत्तियां
जयपुर 200
मुम्बई 200
भोपाल 190
कोलकाता 144
चंडीगढ़ 110
हैदराबाद 100
बेंगलूर 90
चेन्नई 90
दिल्ली 90
पुणे 90
अहमदाबाद 89
लखनऊ 50
कोच्चि 40
पटना 30
कुल 1513
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