गुरुग्राम।
साइबर सिटी के नामी स्कूल में हुए छात्र हत्याकांड के दौरान आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर को अदालत ने राहत देते हुए बरी कर दिया है। सीबीआई ने भी बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट दे दी थी। अदालत ने सीबीआई को फाइनल चार्जशीट दस अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में छात्र प्रिंस का बेरहमी से गला काटकर मर्डर कर दिया था। इस केस में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था।
इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे केस का मीडिया ट्रायल हो गया। आखिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इस केस में कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट देते हए स्कूल के ही छात्र भोलू को आरोपी बनाया है।
बुधवार को कंडक्टर अशोक को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में जसबीर कुंडू की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बस कंडक्टर अशोक को राहत देते हुए बरी कर दिया है। वहीं अदालत ने जेएस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को 10 अप्रैल तक मामले में जांच पूरी कर फाइनल चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया। आरोपी छात्र भोलू के फिंगर प्रिंट के अलावा बालिग और नाबालिग जैसे मामलों की सुनवाई 8 मार्च को होगी।
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