नई दिल्ली।
दिल्ली में नाबालिग से रेप (बलात्कार) पर फांसी की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव में महिलाओं का पीछा करने, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में लाने को एंटी स्टॉकिंग विधेयक लाने तथा नाबालिक से दुष्कर्म पर फांसी की सजा का प्रावधान करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने महिला सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को उठाया तो पार्टी के एक अन्य विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रस्ताव में दिल्ली सरकार से आईपीसी की धाराओं में संशोधन करने संबंधी बिल लाने का प्रस्ताव सदन में रखा। बिल में 12 साल तक की बच्चियों से रेप के मामले में सीधे मौत की सजा का प्रावधान करने की बात कही है।
भारद्वाज के प्रस्ताव का पूरे सदन ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। भारद्वाज ने एंटी स्टॉकिंग बिल की जरूरत बताते हुए एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि महिलाओं से जुड़े 83 फीसदी अपराध पीछा करने से जुड़े होते हैं। एंटी स्टॉकिंग बिल के दायरे में महिलाओं का पीछा करना, उन्हें अश्लील मैसेज करना, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए परेशान करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए। अभी महिलाओं का पीछा करने जैसा अपराध जमानती है, जिसका मनचलों और असामाजिक तत्व दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सदन में पारित प्रस्तावों पर उनकी सरकार जल्द ही विधेयक लाएगी, जिसे पारित कर केंद्र सरकार से आईपीसी में संशोधन की मांग की जाएगी।
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