नई दिल्ली ।
रेलगाडिय़ों में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। अब यात्रा के दौरान भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी द्वारा गाडिय़ों, प्लैटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन और पेयों पर 5 फीसदी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे बोर्ड को एक पत्र भेजा है, ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके। मंत्रालय के इस कदम से गाडिय़ों, प्लैटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों और पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी। बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) या इनके लाइसेंस धारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लैटफॉर्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। देश में इस नई कर प्रणाली जीएसटी की शुरुआत एक जुलाई 2017 से हुई थी।
बता दें कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है। साथ ही कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाडिय़ों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी।
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