नयी दिल्ली।
महात्मा गांधी हत्याकांड की नए सिरे से जांच की मांग वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है।
याचिकाकर्ता पंकज फड़नीस की दलील थी कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है। लेकिन इस पहलू पर जांच नहीं हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल बाद याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण को एमिकस क्यूरी बनाया था। उन्होंने भी दोबारा जांच को गैरजरूरी बताया ।
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