मुज़फ्फरनगर।
कस्बा पुरकाजी में अपने घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम बच्चे को टोफी का लालच देकर अपने घर ले जाकर कुकर्म करने के मामले में 25 वर्षीय भुरा को कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 20 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया है। मामले की सुनवाई एडीजे विरेन्द्र कुमार पांडे की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से विशेष पोक्सों वकील पुष्पेन्द्र मलिक ने की।
गत 28 जुलाई 2016 को कस्बा पुरकाजी में अपने घर के सामने खेल रहे 6 वर्षीय बालक को चॉकलेट का लालच देकर बहला फुसलाकर आरोपी भुरा पुत्र इरशाद अपने घर ले गया जहां उसने बालक के साथ ये गंदा काम किया। बालक की आवाज सुनकर उसकी मां ने अपराधी को ये अपराध करते देखा। इसके बाद आरोपी भूरा वहां से फरार हो गया। बालक के पिता ने आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कराय और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो व दूसरी धाराओं में जेल में भेज दिया ।
एम रहमान
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