नई दिल्ली।
उच्चतम न्यायालय ने अंतरसिंह दरबार की चुनाव याचिका पर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। आज हुई सुनवाई में अंतरसिंह दरबार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा सहित अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने पैरवी की.
जारी नोटिस को कोर्ट ने चार सप्ताह में तामील कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए रखा है। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महू चुनाव में अवैध शराब के वितरण, वोट के बदले नोट, मेडल और ट्राफी बांटने सहित मेट्रो ट्रेन महू तक लाने तथा मुफ्त प्लाॅट बांटने के आरोप लगाए गए हैं।
यदि अंतरसिंह दरबार की याचिका में कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध लगे आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले छः साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
महू में इस खबर के बाद अंतरसिंह दरबार के घर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा इस मामले में पूर्व में जारी किया नोटिस रीकाॅल होने का ज़िक्र भी किया और कहा कि दिसंबर में पेश की गई चुनाव अपील की सुनवाई जुलाई में होना चिंताजनक है। इस पर कोर्ट ने कहा हमें आपकी फ़ाईल ठीक से पढ़ने के लिए समय चाहिए था।
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