नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने, कोरोना अस्पताल सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रत्येक राज्य सरकार को अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। आपको बता दें कि बीते 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में एक कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें पांच कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। बताया गया था है कि कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी का कहना था कि अस्पताल से अन्य तीस कोरोना मरीजों का रेस्क्यू किया गया। बाद में उनमें से और दो मरीजों की मौत हो गई। राजकोट के मावड़ी इलाके के उदय शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। उस वक्त अस्पताल में 33 मरीज एडिमट थे। इनमें से सात मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस घटना के जांच के आदेश भी दिए थे। आग लगने की घमनी की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। रेस्क्यू किए गए मरीजों को दूसरे कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले अगस्त में अहमदाबाद में चार मंजिला प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से आठ कोरोना मरीजों की मौत हुई थी

सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए हो समिति का गठन: सुप्रीम कोर्ट
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