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नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार संबंधित एजेंसियों द्वारा बाल विवाह की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने के लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में संसोधन करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उनसे 18 साल से कम उम्र की विवाहित लड़कियों के गर्भधारण की बड़ी संख्या के मद्देनजर बाल विवाह के बारे में पूछा गया था। देश में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में गर्भधारण के मामलों की संख्या 21 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से पैदा होने वाले बच्चों के कुपोषित होने की आशंका अधिक रहती है।
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