नई दिल्ली। किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी दिल्ली पुलिस की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल 20 जनवरी तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस तय करे कौन आएगा और कौन नहीं? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से ये याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा। कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस को खुद फैसला लेना है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि क्या कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के मामले पर किसान संगठनों के धरने को दो महीने होने को हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि अब तक किसान और सरकार के बीच नौ दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं कई मामलों पर किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है लेकिन किसानों की मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दिया जाए। 19 जनवरी यानि कल किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक होनी है।

किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली,अब 20 जनवरी को सुनवाई
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