नई दिल्ली। झारखंड पुलिस ने तबरेज अंसारी भीड़ हिंसा केस मामले में दायर आरोप-पत्र में हत्या की धारा हटा दी है। जिस पर की काफी विवाद हो रहा है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरोप-पत्र से हत्या की धारा हटाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि यह आपराधिक कृत्य था।
एक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अदालत में क्या हुआ। वह चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ था, जो भी आपराधिक कृत्य हुआ था, दोषी को सजा दी जानी चाहिए। रेड्डी ने कहा कि वह इस मामले में राज्य सरकार से बात करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या से गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई हो तो उन्होंने कहा कि कानून अपना कान करेगी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उस बात को खारिज कर दिया कि भीड़ हिंसा की कथित घटनाएं केवल भाजपा शासित राज्यों में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी हुई हैं। इस तरह के कई मामले पहले भी हुए हैं, कि सभी मामले भाजपा शासित राज्यों में नहीं हुए हैं। रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि लगभग चार महीने पहले झारखंड के सरायकेला-खरसावां में चोरी का कथित आरोप में भीड़ द्वारा पीटे गए 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि कहा गया है कि अंसारी की दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) से मृत्यु हुई और यह कहा गया है कि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं है।
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